क्या आधार पर जल्दबाज़ी में है सरकार?
एक जुलाई 2017 से आयकर रिटर्न भरने और पैन नंबर के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य हो जाएगा. बिना आधार के अब आयकर रिटर्न नहीं भरा जा सकेगा. जिस किसी के पास पैन कार्ड है उसे एक जुलाई तक आधार नंबर देना होगा. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पैन कार्ड अवैध हो जाएगा. माना जाएगा कि आपके पास पैन कार्ड या पैन नंबर नहीं है. आयकर फार्म और पैन नंबर में आधार को अनिवार्य किये जाने से कई सवाल फिर से उठे हैं. 2009 से लेकर 2017 के बीच आधार के इस्तमाल को लेकर, इसके लीक होने से लेकर अनिवार्य किये जाने के ख़तरे को लेकर कई बहसें सुनी, पचासों लेख पढ़े. दूसरी तरफ हमने समाज में देखा कि आधार को लेकर ग़ज़ब का उत्साह है.